वोटों वाले दिन या वोटें पड़ने से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई राजनीतिक इश्तिहार देने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनिटरिंग कमेटी की पूर्व प्रवाणगी जरूरी

फाजिल्का, जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का श्रीमती बबीता कलेर ने जानकारी देते बताया कि भारतीय चुनाव कमीशन की हिदायतों अनुसार चुनाव वाले दिन और चुनाव से एक दिन पहले अर्थात 19 और 20 फरवरी 2022 को बिना मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनिटरिंग कमेटी की पूर्व प्रवाणगी से प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक इश्तेहार नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने इस संबंधी समूह पार्टियां, उम्मीदवारों, राजनीति के साथ जुड़े लोगों और मीडिया अदारों को सूचित करते कहा है कि 19 और 20 फरवरी को प्रिंट मीडिया में छिपा हुआ वाले राजनीतिक इश्तेहार की स्टेट या जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनिटरिंग कमेटी की पूर्व प्रवाणगी होनी लाजिमी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए पूर्व प्रवाणगी अब भी लाजिमी है जब कि प्रिंट मीडिया में छपने वाले राजनीतिक इश्तेहारों के लिए यह नियम 19 और 20 फरवरी को लागू रहेगा।जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों को 19 और 20 फरवरी को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक इश्तिहार छपवाने के लिए जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनिटरिंग कमेटी से पूर्व प्रवाणगी लेनी जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि प्रवाणगी के लिए निर्धारित प्रोफार्मे में आवेदन प्रकाशना की तिथि से कम से कम दो दिन पहले दी जा सकती है। फाजिल्का जिले के मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनिटरिंग कमेटी का मीडिया सैल जिला प्रशासनिक कांप्लैक्स, फाजिल्का में कमरा नंबर 507, चौथी मंजिल पर स्थापित स्थापित किया गया है। उन्होंने प्रिंट मीडिया के नुमायंदों को भी अपील की कि 19 और 20 फरवरी को कोई भी राजनीतिक इश्तिहार प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति से स्टेट या जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनिटरिंग कमेटी से जारी सर्टिफिकेट की कापी जरूर लें।

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